कोर्ट के आदेश पर दो सभासद समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज

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बदायूं। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र में तिरंगा झंडा फाड़ने, मारपीट, फायरिंग और गाली-गलौज करने के आरोप में नगर पंचायत के दो सभासदों समेत छह लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

थाना आलापुर क्षेत्र के वार्ड संख्या-14 निवासी आंगनबाड़ी कार्यकत्री नाजनीन पत्नी नजीबुद्दीन ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2025 को उनके घर के सामने स्थित सरकारी पार्क में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद थे और नगर के पूर्व सैनिक अशरफ अली खां द्वारा ध्वजारोहण कराया गया था।

आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर वार्ड संख्या-15 के सभासद मोहम्मद फरीद, कुमेल और शिवली पुत्रगण गयासुद्दीन, गयासुद्दीन पुत्र नाजिवुद्दीन, फरहाद हुसैन पुत्र सज्जाद हुसैन तथा अल्ताफ हुसैन पुत्र इलतफाद मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। आरोपियों ने कहा कि बिना उनकी अनुमति के झंडारोहण क्यों कराया गया। इसके बाद आरोपियों ने तिरंगा झंडा फाड़ दिया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ।

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद 18 अगस्त 2025 की देर रात आरोपी दोबारा उनके घर में घुस आए और उनके बेटे व बहू पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। शोर मचाने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने घटना का वीडियो होने का भी दावा किया है।

पीड़िता ने बताया कि उसने थाना आलापुर सहित उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।

इस संबंध में इंस्पेक्टर माधो सिंह बिष्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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