कायमगंज के सिकन्दरपुर तिहैया में कार्रवाई से मचा हड़कंप, 13 भरे और 5 खाली सिलेंडर मिले; वैध दस्तावेज न दिखा पाने पर राजीव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कायमगंज/फर्रुखाबाद। घरेलू गैस सिलेंडरों के कथित अवैध भंडारण और कालाबाजारी के मामले में खाद्य एवं रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 18 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। मौके से सिलेंडरों की तौल के लिए इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी मिली है। विभागीय जांच के दौरान सिलेंडरों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। मामले में जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक ने आरोपी राजीव कुमार के खिलाफ थाना कम्पिल में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
शिकायत मिलते ही हरकत में आया पूर्ति विभाग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कायमगंज तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर तिहैया में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और उन्हें निर्धारित कीमत से अधिक दामों पर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। बताया गया कि गांव में घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले गैस सिलेंडरों को एकत्र कर उनकी बिक्री किए जाने का आरोप है।
शिकायत मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जांच की कार्रवाई शुरू की। टीम शिकायतकर्ता की मौजूदगी में राजीव कुमार के आवास पर पहुंची और वहां रखे गैस सिलेंडरों की पड़ताल की। जांच के दौरान घर से एक-दो नहीं, बल्कि कुल 18 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद होने से मामला गंभीर हो गया।
घर में मिले 18 सिलेंडर, 13 भरे और पांच खाली
विभागीय जांच में भारत पेट्रोलियम कंपनी के 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले कुल 18 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें 13 सिलेंडर भरे हुए थे, जबकि पांच खाली पाए गए। इसके अलावा मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन भी मिली।
इतनी बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने के बाद विभागीय टीम ने उनके भंडारण और संभावित बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति सिलेंडरों के भंडारण अथवा बिक्री के संबंध में कोई वैध लाइसेंस, पासबुक या अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।
महंगे दामों पर सिलेंडर बेचने का आरोप
शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडरों को एकत्र कर ऊंचे दामों पर बेचने का काम किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी है।
नियमानुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अनधिकृत भंडारण, वितरण अथवा व्यावसायिक लाभ के लिए अवैध बिक्री किए जाने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय अधिकारियों ने मामले में बरामद सिलेंडरों और मौके पर मिले उपकरणों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक कायमगंज ने राजीव कुमार के खिलाफ थाना कम्पिल में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इस कार्रवाई के बाद घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और संभावित कालाबाजारी पर विभागीय निगरानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब मामले में पुलिस की जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि सिलेंडर किस उद्देश्य से एकत्र किए गए थे और उनके भंडारण अथवा बिक्री में नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं।
फिलहाल, 18 घरेलू गैस सिलेंडरों की बरामदगी और मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला जांच के दायरे में है।


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