ट्रैक्टर फाइनेंस की बकाया रकम के भुगतान में दिया था चेक, कोर्ट के आदेश पर हुई गिरफ्तारी; न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रधान
अमृतपुर/फर्रुखाबाद। न्यायालय के आदेश की अनदेखी करना एक ग्राम प्रधान को भारी पड़ गया। ट्रैक्टर फाइनेंस की बकाया रकम के भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादर से जुड़े मुकदमे में वांछित चल रहे ग्राम प्रधान को पुलिस ने गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी प्रधान को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मामला अमैयापुर क्षेत्र से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार आहलादपुर भटौली निवासी जयचंद (43) पुत्र कुशल पाल ने ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। फाइनेंस की बकाया राशि के भुगतान के लिए उनके द्वारा चेक दिया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के दौरान चेक बैंक से अनादरित हो गया। इसके बाद संबंधित पक्ष की ओर से धारा 138 एनआई एक्ट के तहत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण ग्राम प्रधान जयचंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था। वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी।
चौकी इंचार्ज राहुल चौधरी ने टीम के साथ दबिश देकर ग्राम प्रधान जयचंद को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण कराया और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की खबर क्षेत्र में पहुंचते ही गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का माहौल बन गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार न्यायालय से जारी वारंटों के अनुपालन में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।


+ There are no comments
Add yours