अनुज कुमार सिंह तोमर
बदायूँ: 07 अप्रैल। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांक 07.04.2025 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन नगरपालिका, असर्फी देवी कन्या इण्टर कॉलेज, उझानी, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में छात्राओं द्वारा कार्यक्रम मन्च पर मां सरस्वती वन्दना एवं स्वागत गायन प्रस्तुत कर किया गया।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में तहसीलदार तहसील सदर, जनपद बदायूं, दीपक कुमार, द्वारा अपने वक्तव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को जागरूक करते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।
असिस्टेन्ट, एल0ए0डी0सी0/जि0वि0से0प्रा0, बदायूं, कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।
जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं द्वारा अधिकृत प्रधानाध्यापिका राजकीय हाई स्कूल सिकन्दराबाद, बदायूं, डेजी फजल, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को जागरूक करते हुए महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान सशक्त बनाना है इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयों पर भी समुचित विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

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