बाल विवाह को खत्म करने व बच्चो के भविष्य को सवारने में सहयोग करें

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हरदोई: जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अक्षय तृतीया (30 अप्रैल 2025) के अवसर पर ज्यादातर बाल विवाह होने की वजह से बेटियों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना सहनी पड़ती है।

बाल विवाह के बचाव के लिए उन्होंने समस्त संस्थाओ, महिला समूह, ग्राम प्रधानो एवं आगंनबाडी कार्यकत्रियो, आशा बहुओ, समाज सेविकाओ से अनुरोध है कि बाल विवाह को जनपद में खत्म करने के लिए, बच्चो के भविष्य को सवारने के लिए कृपया बाल विवाह रोकथाम के लिए 181, 1098, एवं 112 नम्बर पर कॉल करे या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय या जिला बाल संरक्षण इकाई रेलवेगंज हरदोई में सम्पर्क करें।

लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है तो बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह सम्पन्न कराये जाने वाले व्यक्ति जैसे पंडित, मौलवी, माता-पिता, दोस्त इत्यादि को दो वर्ष की कड़ी सजा या एक लाख का जुर्माना या दोनो हो सकते है

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