समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है. तीनों को निचली अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी.
अभी 2 केस बाकी हैं जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत लेनी है इसलिए दोनों अभी रिहा नहीं हो सकेंगे. वहीं तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ सकेंगी. तंजीम फातिमा सिर्फ इस एक मामले में अभियुक्त बनाई गई थी. जबकि आजम खान पर साल 2019 में दर्ज हुए डूंगरपुर में घर तोड़ने और लूट के मामले में रामपुर सेशन कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी जिसमें अभी हाईकोर्ट से राहत मिलना बाकी है

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